पुणे : महाराष्ट्र के पुणे जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37(1), 37(2) और 37(3) के तहत 21 जुलाई से 3 अगस्त तक 14 दिनों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। यह आदेश 21 जुलाई की रात 12:01 बजे से 3 अगस्त की रात 12:00 बजे तक पूरे पुणे पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। पुलिस उपायुक्त (विशेष शाखा) डॉ. प्रशांत अमृतकर की ओर से जारी आदेश के अनुसार, शहर में विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों की ओर से आयोजित मोर्चों, धरना-प्रदर्शन, बंद और अनशन जैसे आंदोलनों के साथ-साथ लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जयंती एवं अन्य त्योहारों के मद्देनजर सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है।
*इन पर लगी रोक*
आदेश के अनुसार, पुलिस आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, सभा आयोजित करने या जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत विस्फोटक, ज्वलनशील या दाहक पदार्थों को साथ लेकर चलने, पत्थर, हथियार, तलवार, भाले, लाठी, डंडे, बंदूक अथवा शारीरिक नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी उपकरण को लेकर चलने, एकत्र करने या तैयार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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